Sunday, January 7, 2018

UP- धार्मिक स्थलों में बिना अनुमति के बज रहे लाउडस्पीकर 15 जनवरी तक हटा दिए जाएंगे

 लखनऊ 
उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों में लगे लाउडस्पीकरों  पर अब योगी सरकार शिकंजा कसने की तैयारी में है। हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद यूपी सरकार इस सिलसिले में कदम उठाने वाली है। हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी सहित गृह विभाग ने सभी जिलों के डीएम को पत्र भेजकर धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए जाने के बाद रिपोर्ट मांगी है। 

इसमें कहा गया है कि बिना अनुमति के लगाये गए लाउडस्पीकर हटाये जाएंगे। अनुमति 15 जनवरी तक ले लेनी होगी। 15 जनवरी के बाद किसी भी संस्थान को अनुमति नहीं दी जाएगी। 16 जनवरी से जिलों में अभियान  चलाकर बिना अनुमति के चलाए जा रहे लाउडस्पीकर हटाए जाने शुरू किए जाएंगे। यह अभियान 20 जनवरी तक चलेगा और फिर इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। 

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दिसंबर में धार्मिक स्थलों में बज रहे लाउडस्पीकर्स पर कड़ी नाराजगी जताई थी। हाई कोर्ट ने इस मामले में उच्चाधिकारियों को फटकार लगाकर कार्रवाई के लिए हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। यह आदेश मोतीलाल यादव की तरफ से दायर की गई याचिका की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने दिया था। 

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अब्दुल मोइन की बेंच ने कहा था कि प्रमुख सचिव गृह, सिविल सचिवालय और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड + के चेयरमैन अलग-अलग व्यक्तिगत हलफनामा देकर छह हफ्ते में बताएं कि ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया? इस मामले की अगली सुनवाई 1 फरवरी 2018 को है। हाई कोर्ट ने निकाले जाने वाले जुलूस और शादी बरातों में हो रहे ध्वनि प्रदूषण को लेकर भी कार्रवाई करने को कहा है। 
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