अमरोहा: प्रदेश सरकार ने नगर पालिका क्षेत्र के 25 व्यवसाय का लाइसेंस शुल्क बढ़ा दिया है। 1अब प्रदेश सरकार ने नगरीय क्षेत्र में 25 व्यवसाय का लाइसेंस शुल्क बढ़ा दिया है। इन व्यवसाय का लाइसेंस लेने के लिए बढ़ा शुल्क जमा करना होगा तथा पूर्व में संचालित व्यवसाय को भी भविष्य में बढ़ा हुआ शुल्क अदा करना पड़ेगा। इस बारे में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी विजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि शासनादेश के तहत पालिका क्षेत्र में संचालित होने वाले व्यवसाय पर वार्षिक शुल्क बढ़ाया गया है। इनमें होटल लॉज, गेस्ट हाउस व बरात घरको पांच हजार, तीन सितारा होटल को नौ हजार पांच सितारा होटल को 12 हजार, बीस बेड के अस्पताल के लाइसेंस पर दो हजार, बीस बेड से अधिक के अस्पताल के लाइसेंस पर पांच हजार, बीस बेड के प्रसूति गृह पर चार हजार, बीस बेड से अधिक से प्रसूति गृह के लाइसेंस पर पांच हजार, प्राइवेट अस्पताल पांच हजार, पैथोलॉजी सेंटर के लाइसेंस का शुल्क एक हजार रुपये कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा एक्स-रे क्लीनिक दो हजार, डेंटल क्लीनिक चार हजार, प्राइवेट क्लीनिक तीन हजार, दो सीटर आटो रिक्शा 360 रुपये, चार सीटर आटो रिक्शा पांच सौ रुपये तथा सात सीटर रिक्शा का लाइसेंस शुल्क 720 रुपये है। इसके अलावा मिनी बस का 1500 रुपये, बस का 2500 रुपये, ट्राली का 150 रुपये तथा तांगा संचालन का लाइसेंस लेने का शुल्क मात्र 50 रुपये रखा गया है। 1फाइनेंस कंपनी, बीयर बार व देसी शराब की दुकान के लाइसेंस का शुल्क बढ़ा कर छह हजार रुपये कर दिया गया है। इंश्योरेंस कंपनी व विदेशी शराब की दुकान के लाइसेंस का शुल्क 12 हजार रुपये निर्धारित किया गया है। इओ ने बताया कि शासनादेश मिलने पर सभी व्यवसाय संचालकों को सूचीबद्ध किया जा रहा है। उन्हें नोटिस भेजा जाएगा।
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